S HARI GLOBALPVT. LTD.
Shop No. 9, 12, 13, Silver Complex, Near Circuit House, Mehsana – 384002, Gujarat, India
CIN U52291GJ2026PTC174029
PAN ABSCS8883P
www.shreehariglobal.in
9104801507

व्यक्तिगत एजेंट / कनेक्टर अनुबंध पत्र

(बुकिंग सेवा एजेंट अनुबंध)

नीचे लिखे दोनों पक्ष आपसी सहमति से यह अनुबंध कर रहे हैं। तारीख और जगह भाग क में लिखी हैं।

* वाले खाने भरने पर ही फ़ॉर्म ऑनलाइन भेजा जा सकता है। फ़ोटो ज़रूरी नहीं है। हस्ताक्षर प्रिंट करने के बाद हाथ से करें।

भाग क — आवेदन और दोनों पक्षों की जानकारी

इस अनुबंध के लिए क्या-क्या चाहिएफ़ॉर्म भरने और हस्ताक्षर करने से पहले ये चीज़ें तैयार रखें।

A1अनुबंध की जानकारी

अनुबंध का प्रकार
व्यक्तिगत एजेंट / कनेक्टर अनुबंध

A2पहला पक्ष — कंपनी

कंपनी
S HARI GLOBAL PRIVATE LIMITED
CIN
U52291GJ2026PTC174029
PAN
ABSCS8883P
रजिस्टर्ड ऑफ़िस
दुकान नं. 9, 12, 13, सिल्वर कॉम्प्लेक्स, सर्किट हाउस के पास, मेहसाणा – 384002, गुजरात, भारत
वेबसाइट
www.shreehariglobal.in
फ़ोन
9104801507

A3दूसरा पक्ष — एजेंट / कनेक्टर

पहचान पत्र का प्रकार

A4अनुबंध की अवधि

 
11 महीने — धारा 11.1

A5बैंक / UPI की जानकारी (आपके पेमेंट के लिए)

यह फ़ॉर्म ऑनलाइन भेजें

हमारा ऑफ़िस इसे देखकर आपको फ़ोन करेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर बाद में काग़ज़ पर होंगे।

भाग ख — अनुबंध की शर्तें

दोनों पक्ष इन शर्तों पर सहमत हैं:

1दोनों पक्ष और काम

1.1
कंपनी ट्रैवल का कारोबार करती है: यात्री बसें चलाना और टिकट बुक करना।
1.2
कंपनी एजेंट को यह काम देती है: भाग क में लिखे सेवा क्षेत्र में यात्री लाना और उनके टिकट ऑनलाइन या ऑफ़लाइन बुक करना। इसके बदले एजेंट को धारा 2 के मुताबिक मेहनताना मिलेगा।
1.3
एजेंट सिर्फ़ वही काम करेगा जिसकी कंपनी इजाज़त दे। हर बुकिंग कंपनी के मंज़ूर किए किराए पर, कंपनी के सिस्टम से और कंपनी के तय तरीके से ही करनी होगी।
1.4
एजेंट की ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के काम की ज़िम्मेदारी एजेंट की होगी। एजेंट अपने रखे कर्मचारियों को खुद तनख्वाह देगा और उनके टैक्स और आचरण की ज़िम्मेदारी लेगा; वे कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। अगर वे गलती, धोखाधड़ी या पैसे का गलत इस्तेमाल करें, तो ज़िम्मेदारी एजेंट की होगी।
1.5
एजेंट एक अलग, स्वतंत्र कारोबारी है। एजेंट कंपनी का कर्मचारी, शाखा, मालिक, साझेदार, फ़्रैंचाइज़ी या कानूनी प्रतिनिधि नहीं है। एजेंट का हक सिर्फ़ टिकट बुक करना और धारा 2 के मुताबिक मेहनताना पाना है; कंपनी की बसों, रूटों, ब्रांड, कारोबार या ग्राहकों पर वह कोई मालिकाना दावा नहीं कर सकता। टिकट कटने के बाद एजेंट का लाया यात्री कंपनी का ग्राहक होता है।

2टारगेट, मेहनताना और पेमेंट की तारीखें

अनुसूची — भुगतान की शर्तें
2.1
महीने का बुकिंग टारगेट: यात्री। टारगेट पूरा होने पर तय मासिक मेहनताना ₹ मिलेगा। अगर एजेंट टारगेट से कम यात्री बुक करे, तो उसे उस महीने अपनी बुकिंग से कंपनी को मिले कुल किराए का % मिलेगा।
2.2
हर महीने की 13 से 15 तारीख के बीच कंपनी तय मासिक मेहनताने का ज़्यादा-से-ज़्यादा 30% तक एडवांस देगी। अगले महीने की 5 तारीख को, बुकिंग और हिसाब के मिलान के बाद, कंपनी उस महीने के मेहनताने में से एडवांस घटाकर बाकी रकम देगी। सारे पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र, चेक या UPI से होंगे। पेमेंट से पहले कंपनी कानून के मुताबिक TDS और दूसरे टैक्स काटेगी।
2.3
सिक्योरिटी डिपॉज़िट (अगर हो): ₹। यह अनुबंध खत्म होने और पूरा हिसाब निपटने के बाद ही लौटाया जाएगा। कानून के मुताबिक कंपनी जो टैक्स काटती है, उसका दावा बाद में कंपनी से नहीं किया जा सकता।
2.4
रद्द या रिफ़ंड हुआ टिकट धारा 2.1 के टारगेट या किराए की रकम में नहीं गिना जाएगा और हिसाब ठीक किया जाएगा; उसके लिए मेहनताना नहीं माँगा जा सकता। अगर कंपनी बिना सही कारण के टिकट रद्द करे या सीट खाली कराए, तो कंपनी यात्री का पैसा लौटाएगी और वह टिकट एजेंट के हिसाब में गिना जाएगा। कंपनी के सिस्टम या मंज़ूर टिकट बुक के बाहर काटे गए टिकट पर कोई मेहनताना नहीं मिलेगा।
2.5
एजेंट का कमीशन उसकी बुकिंग से हुए यात्रा टर्नओवर का, यानी उन बुकिंग के लिए कंपनी को मिले किराए का 30% होगा। यह तय रकम नहीं है: जितना टर्नओवर, उतनी कमाई। अगर धारा 2.1 में महीने का टारगेट और तय मेहनताना लिखा गया हो, तो उस महीने का मेहनताना धारा 2.1 के मुताबिक होगा।

3बस चलने का शेड्यूल और कम-से-कम यात्री

3.1
अगर कंपनी हर दिन बस चलाने का फ़ैसला करे, तो हर बस में कम-से-कम 40 यात्री होने ज़रूरी हैं। ऐसा न होने पर कंपनी की बस हर 2 दिन में एक बार चलेगी। एजेंट को इसी शेड्यूल के मुताबिक यात्री जुटाने होंगे।
3.2
एजेंट सिर्फ़ कमीशन के लिए नहीं, बल्कि कारोबार बढ़ाने के इरादे से काम करेगा।

4यात्रियों का पैसा, रोज़ जमा और हिसाब मिलान

4.1
एजेंट यात्रियों से ली गई हर रकम, नकद हो या ऑनलाइन, लिखकर रखेगा। वह रोज़ पूरा हिसाब कंपनी को देगा और टिकट का पूरा पैसा घंटे के अंदर कंपनी के खाते में पहुँचाएगा।
4.2
यात्रियों का पैसा किसी भी बहाने से रोका नहीं जाएगा और न देर से दिया जाएगा। देर होने पर कंपनी एजेंट की लॉगिन ID तुरंत बंद कर सकती है। मेहनताना सिर्फ़ कंपनी अपने सिस्टम और हिसाब के मुताबिक देगी; एजेंट यात्रियों के पैसे में से खुद कोई रकम काटकर नहीं रखेगा।
4.3
एजेंट को मिली हर रकम (नकद, UPI या बैंक) का सबूत वह रखेगा और कंपनी के माँगने पर दिखाएगा।
4.4
हर महीने के पेमेंट से पहले बुकिंग और हिसाब का मिलान होगा। कोई फ़र्क मिले तो उसे लिखकर रखा जाएगा और उसी पेमेंट में निपटाया जाएगा।

5तय टाइम-टेबल के मुताबिक ऑफ़िस में हाज़िरी

5.1
एजेंट और उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी कंपनी के तय टाइम-टेबल के मुताबिक ऑफ़िस या काउंटर पर हाज़िर रहेंगे।
5.2
बिना कारण गैरहाज़िर रहना मंज़ूर नहीं है। बार-बार ऐसा होने पर कंपनी अनुशासन की कार्रवाई कर सकती है।

6बस छूटने से पहले ज़रूरी काम

6.1
हर बस छूटने से पहले ये बातें ज़रूर पक्की होनी चाहिए: (1) बस में जाने वाले सभी यात्रियों का पूरा विवरण; (2) रूट के मुताबिक यात्रियों को बैठाने की जगह और खाना खाने की जगह (सूरत → रुपईडीहा); (3) बस में जाने वाले कर्मचारी का फ़ोन नंबर।

7ऑनलाइन टिकट सिस्टम, किराया, छूट और यात्रियों से व्यवहार

7.1
एजेंट सिर्फ़ वही किराया, छूट, ऑफ़र, सेवाएँ और सुविधाएँ देगा, जिन्हें कंपनी ने मंज़ूर किया हो। टिकट सिर्फ़ कंपनी के सिस्टम से या कंपनी की मंज़ूर की हुई टिकट बुक से काटे जाएँगे। कंपनी के सिस्टम में दिखे किराए से एक रुपया भी ज़्यादा यात्री से नहीं लिया जाएगा; ज़्यादा लेने पर पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एजेंट की होगी।
7.2
यात्रियों को सही जानकारी दी जाएगी। झूठा या गुमराह करने वाला प्रचार या वादा नहीं किया जाएगा। कंपनी ने जिसे मंज़ूर न किया हो, ऐसी किसी भी सेवा, किराए, छूट या ऑफ़र की पूरी ज़िम्मेदारी एजेंट की होगी और कंपनी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
7.3
एजेंट हर यात्री से इज़्ज़त, ईमानदारी और नम्र भाषा में पेश आएगा; झगड़ा, धमकी या गाली-गलौज नहीं करेगा। वह सेवा के लिए कंपनी के तय तरीके मानेगा।
7.4
कंपनी समय-समय पर किराए, रूट, बुकिंग, पेमेंट और छूट के बारे में जो नियम और निर्देश दे, एजेंट उन्हें मानेगा। वह कोई अनैतिक या गैरकानूनी काम, कंपनी का नाम खराब करने वाला काम और कंपनी या उसके लोगों को सीधे या परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने वाला काम (जैसे साज़िश या झूठा प्रचार) नहीं करेगा।
7.5
बुकिंग होते ही यात्री के फ़ोन नंबर पर अपने-आप SMS या WhatsApp मैसेज जाता है।
7.6
सीट की बुकिंग ऑनलाइन होती है और यात्री को वही सीट मिलती है जो बुक की गई थी।
7.7
यात्री www.shreehariglobal.in पर जाकर खुद सीट बुक कर सकते हैं या कंपनी के कर्मचारी या एजेंट के ज़रिए बुकिंग करा सकते हैं।

8कंपनी का नाम, लोगो, टिकट डिज़ाइन, फ़ोटो और प्रचार सामग्री

8.1
कंपनी की लिखित इजाज़त के बिना एजेंट या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति S HARI GLOBAL PRIVATE LIMITED का नाम (S HARI GLOBAL / SHREE HARI GLOBAL), लोगो, ब्रांड, वेबसाइट, फ़ोटो, टिकट डिज़ाइन, पहचान या प्रचार सामग्री बोर्ड, पर्चे, सोशल मीडिया, ग्रुप, पेज या कहीं और न इस्तेमाल करेगा, न उसकी नकल करेगा और न उसका गलत इस्तेमाल करेगा।
8.2
कंपनी की मंज़ूर की हुई सामग्री सिर्फ़ कंपनी की बुकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कंपनी के कहने पर या अनुबंध खत्म होने पर उसे हटाना होगा और उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
8.3
एजेंट कंपनी का GST, PAN या VAT नंबर अपने बिल, सौदे या किसी और काम में इस्तेमाल नहीं करेगा। वह कंपनी के नाम या उससे मिलते-जुलते नाम से नकली टिकट, वेबसाइट, फ़ेसबुक पेज, WhatsApp या फ़ोन नंबर या ऑफ़िस का बोर्ड कभी नहीं बनाएगा और न चलाएगा। वह कंपनी के नाम पर कर्ज़, उधार या गारंटी नहीं लेगा और कोई समझौता नहीं करेगा।

9जानकारी गुप्त रखना

9.1
एजेंट कंपनी के यात्रियों का डेटा, किराया सूची, एजेंट सूची, सिस्टम लॉगिन और कारोबार की दूसरी जानकारी अनुबंध के दौरान और खत्म होने के बाद भी गुप्त रखेगा। यह जानकारी वह किसी और व्यक्ति या किसी मुकाबले वाली (प्रतियोगी) कंपनी को नहीं देगा।
9.2
यात्रियों की जानकारी (नाम, फ़ोन, पहचान पत्र और बुकिंग) सिर्फ़ बुकिंग के लिए इस्तेमाल होगी; इसे किसी को देना, बेचना या किसी और कारोबार में इस्तेमाल करना मना है। एजेंट कंपनी के यात्रियों को किसी दूसरी बस या ट्रैवल कंपनी में नहीं भेजेगा और कंपनी के ग्राहकों, एजेंटों या कर्मचारियों को किसी दूसरी कंपनी में नहीं ले जाएगा। अनुबंध खत्म होने के बाद साल तक भी एजेंट कंपनी के ग्राहकों को कहीं और नहीं ले जाएगा; गोपनीयता धारा 9.1 के मुताबिक बनी रहेगी।
9.3
कंपनी के दिए लॉगिन ID और पासवर्ड सिर्फ़ एजेंट खुद इस्तेमाल करेगा और इन्हें किसी और को नहीं दिया जाएगा। इन्हें सुरक्षित रखना एजेंट का काम है: एजेंट की ID से हुआ हर काम, गलत नाम, सीट या तारीख भी, एजेंट की ज़िम्मेदारी होगा।

10नियम तोड़ना, नुकसान, लिखित नोटिस और कटौती

10.1
अगर एजेंट (या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति) कंपनी के नियम, शर्तें या तय तरीके तोड़े या कोई गलती करे और इससे कंपनी को नुकसान हो, तो रिकॉर्ड से साबित हुए असली नुकसान (पैसा, नाम को हुआ नुकसान, खोए ग्राहक और कानूनी खर्च) की रकम कंपनी एजेंट से वसूल कर सकती है या एजेंट को मिलने वाले पैसे से काट सकती है।
10.2
पैसा काटने से पहले कंपनी लिखित नोटिस देगी और कटौती का कारण और हिसाब रिकॉर्ड में रखेगी। इस नोटिस के बाद एजेंट पर बकाया रकम उसके मेहनताने, एडवांस या सिक्योरिटी डिपॉज़िट से काटी जा सकती है; बकाया चुकने तक कंपनी मेहनताना और डिपॉज़िट रोक सकती है।
10.3
नुकसान की रकम के ऊपर 10% अलग से तभी काटा जा सकता है, जब कंपनी कानूनी सलाह लेने के बाद यहाँ “लागू” पर निशान लगाए: ।
10.4
बिना कारण या बहाने बनाकर यात्रियों का पैसा रोकना या देर करना पैसे का गबन माना जाएगा। धोखाधड़ी, पैसे के गबन, ब्रांड के गलत इस्तेमाल या किसी भी अपराध पर कंपनी नेपाल या भारत की पुलिस, सरकारी दफ़्तरों और अदालतों में शिकायत करके कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

11अनुबंध की अवधि, फिर से अनुबंध और खत्म करना

11.1
यह अनुबंध भाग क में लिखी शुरू होने की तारीख से 11 (ग्यारह) महीने तक लागू रहेगा। इस अवधि में एजेंट किसी दूसरी कंपनी से नहीं जुड़ेगा और यह अनुबंध नहीं तोड़ेगा।
11.2
कंपनी के साथ 11 महीने का अनुबंध बना रहने तक, कारोबार कुछ समय के लिए बंद होने पर भी एजेंट को नियम के मुताबिक मेहनताना मिलेगा। लेकिन अगर कारोबार सरकारी कागज़ात या कानूनी समस्या की वजह से बंद हो, अथवा एजेंट या कर्मचारियों की लापरवाही, नियम तोड़ने या उनकी वजह से कंपनी को हुए नुकसान के कारण बंद हो, तो यह नियम लागू नहीं होगा।
11.3
अवधि पूरी होने पर अनुबंध फिर से करना है या नहीं, यह पूरी तरह कंपनी तय करेगी। कंपनी एजेंट का काम, व्यवहार, काबिलियत और अपनी ज़रूरत देखकर फ़ैसला करेगी।
11.4
अवधि पूरी होने से पहले अनुबंध खत्म करने के लिए एजेंट के पास वाजिब कारण होना चाहिए और उसे कम-से-कम 30 (तीस) दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा। साथ ही उसे पूरा हिसाब चुकता करना होगा; हिसाब चुकता होने के बाद ही अनुबंध खत्म होगा।
11.5
अगर एजेंट बिना नोटिस के छोड़ दे, पैसा न सौंपे, धोखाधड़ी करे, ग्राहकों को कहीं और भेजे, कंपनी के नाम, ब्रांड, सिस्टम या पैसे का गलत इस्तेमाल करे या नियम गंभीर रूप से तोड़े, तो कंपनी एजेंट की लॉगिन ID बंद करके अनुबंध तुरंत खत्म कर सकती है। साथ ही, कंपनी अपने नियमों और लागू कानून के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई भी कर सकती है।

12हिसाब, टिकट बुक, लॉगिन और बकाया पैसा लौटाना

12.1
अनुबंध खत्म होने पर एजेंट कंपनी के लोगो, बोर्ड, टिकट सामग्री और लॉगिन का इस्तेमाल तुरंत बंद करेगा और 7 दिन के अंदर सारे बोर्ड, लोगो और सामग्री हटा देगा। वह कंपनी को पूरा हिसाब, अपने पास रखा कंपनी का पैसा, कागज़ात, टिकट बुक, लॉगिन और कंपनी की सारी सामग्री और सामान सौंपेगा और सौंपने में ज़रूरी मदद करेगा।
12.2
आखिरी हिसाब मिलान के बाद दोनों पक्षों के बीच का लेन-देन निपटा दिया जाएगा।

13तनख्वाह / मेहनताने के भुगतान का चक्र

13.1
मासिक तनख्वाह / मेहनताना हर महीने की 5 तारीख को दिया जाएगा।
13.2
एडवांस: हर महीने की 13 से 15 तारीख के बीच कुल मेहनताने का ज़्यादा-से-ज़्यादा 30% तक एडवांस लिया जा सकता है।

14कानून में बदलाव, विवाद और अदालत

14.1
अगर सरकारी नियम, कंपनी अधिनियम, परिवहन कानून या किसी दूसरे लागू कानून में बदलाव से यह अनुबंध चलाना मुमकिन न रहे, तो दोनों पक्ष आपसी लेन-देन, बकाया पेमेंट और हिसाब निपटाकर इसे खत्म कर सकते हैं।
14.2
बंद, हड़ताल, हादसे, प्राकृतिक आपदा, रास्ता बंद होने, सरकारी रोक या कंपनी के नियंत्रण से बाहर की किसी भी वजह से सेवा रुकने पर कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी।
14.3
कंपनी के सिस्टम / सर्वर के रिकॉर्ड, डिजिटल लॉग, ईमेल, SMS और WhatsApp मैसेज हिसाब और विवाद में मान्य और अंतिम सबूत होंगे। सिर्फ़ इस अनुबंध में लिखी बातें मान्य हैं, ज़ुबानी वादे नहीं; कोई भी बदलाव दोनों पक्षों की लिखित सहमति और हस्ताक्षर से ही होगा। अगर कोई एक धारा अमान्य पाई जाए, तो बाकी सभी धाराएँ लागू रहेंगी।
14.4
इस अनुबंध पर भारत का कानून लागू होगा। कंपनी के ब्रांड के गलत इस्तेमाल पर ट्रेडमार्क कानून और डेटा के गलत इस्तेमाल पर IT / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन कानून भी लागू हो सकता है। इससे जुड़ा कोई भी विवाद हो, तो दोनों पक्ष पहले आपस में बात करके उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। न सुलझे तो मामला मेहसाणा (गुजरात) की अदालत में चलेगा।

14Aस्टाफ़ और आचरण

14A.1
कंपनी की लिखित मंज़ूरी के बिना एजेंट किसी भी स्टाफ़ को न रखेगा, न काम पर लगाएगा। हर स्टाफ़ को कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल (www.shreehariglobal.in/agreements/staff.html) से आवेदन करके कंपनी की KYC जाँच पूरी करनी होगी।
14A.2
अगर एजेंट वर्दी पहने किसी ऐसे व्यक्ति को यात्री से मिलवाता है जो कंपनी की मंज़ूर स्टाफ़ सूची में नहीं है, तो उस व्यक्ति और उसके हर काम की ज़िम्मेदारी एजेंट की होगी।
14A.3
एजेंट किसी निलंबित (सस्पेंड) या कंपनी छोड़ चुके स्टाफ़ को किसी भी यात्री की जानकारी नहीं देगा।
14A.4
स्टाफ़ से जुड़ी किसी भी जाँच में एजेंट पूरा सहयोग करेगा, और कंपनी के माँगने पर CCTV फ़ुटेज और वॉइस रिकॉर्ड देगा।
14A.5
इस खंड का कोई भी नियम तोड़ने पर एजेंट का कमीशन रोक दिया जाएगा और एजेंट के अनुबंध की समीक्षा होगी।

15घोषणा, KYC और हस्ताक्षर

15.1
यह अनुबंध मान्य है और दोनों पक्षों को इसका पालन करना होगा। दोनों पक्षों ने इसे पढ़कर और समझकर, अपनी मर्ज़ी से, बिना किसी दबाव के और पूरे होश-हवास में मंज़ूर किया है। जहाँ कानून इजाज़त दे, वहाँ उनके अधिकृत प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को भी इसका पालन करना होगा।
15.2
एजेंट ये KYC कागज़ात देगा और ये इस अनुबंध का हिस्सा हैं: नागरिकता / आधार या दूसरा पहचान पत्र , पते का सबूत , 2 फ़ोटो , बैंक की जानकारी । झूठे कागज़ात देना अलग अपराध माना जाएगा।
तारीख
जगह
पहला पक्ष (कंपनी)
S HARI GLOBAL PRIVATE LIMITED की ओर से
हस्ताक्षर
कंपनी की मुहर
नाम
पद
तारीख
दूसरा पक्ष (एजेंट)
 
हस्ताक्षर
नाम
एजेंट कोड / लॉगिन ID
तारीख
दाएँ अंगूठे का निशान
बाएँ अंगूठे का निशान
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