S HARI GLOBALPVT. LTD.
Shop No. 9, 12, 13, Silver Complex, Near Circuit House, Mehsana – 384002, Gujarat, India
CIN U52291GJ2026PTC174029
PAN ABSCS8883P
www.shreehariglobal.in
9104801507

संस्था / प्रा. लि. पार्टनर अनुबंध पत्र

(बुकिंग सेवा पार्टनर अनुबंध)

नीचे लिखे दोनों पक्ष आपसी सहमति से यह अनुबंध कर रहे हैं। तारीख और जगह भाग क में लिखी हैं।

* वाले खाने भरने पर ही फ़ॉर्म ऑनलाइन भेजा जा सकता है। फ़ोटो ज़रूरी नहीं है। हस्ताक्षर प्रिंट करने के बाद हाथ से करें।

भाग क — आवेदन और दोनों पक्षों की जानकारी

इस अनुबंध के लिए क्या-क्या चाहिएफ़ॉर्म भरने और हस्ताक्षर करने से पहले ये चीज़ें तैयार रखें।

A1अनुबंध की जानकारी

अनुबंध का प्रकार
संस्था / प्रा. लि. पार्टनर अनुबंध

A2पहला पक्ष — कंपनी

कंपनी
S HARI GLOBAL PRIVATE LIMITED
CIN
U52291GJ2026PTC174029
PAN
ABSCS8883P
रजिस्टर्ड ऑफ़िस
दुकान नं. 9, 12, 13, सिल्वर कॉम्प्लेक्स, सर्किट हाउस के पास, मेहसाणा – 384002, गुजरात, भारत
वेबसाइट
www.shreehariglobal.in
फ़ोन
9104801507

A3दूसरा पक्ष — पार्टनर संस्था

संस्था का प्रकार

A4अनुबंध की अवधि

 
11 महीने — धारा 11.1

A5बैंक / UPI की जानकारी (आपके पेमेंट के लिए)

यह फ़ॉर्म ऑनलाइन भेजें

हमारा ऑफ़िस इसे देखकर आपको फ़ोन करेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर बाद में काग़ज़ पर होंगे।

भाग ख — अनुबंध की शर्तें

दोनों पक्ष इन शर्तों पर सहमत हैं:

1दोनों पक्ष और काम

1.1
कंपनी ट्रैवल का कारोबार करती है: यात्री बसें चलाना और टिकट बुक करना।
1.2
कंपनी पार्टनर संस्था को यह काम देती है: भाग क में लिखे सेवा क्षेत्र में यात्री लाना और उनके टिकट ऑनलाइन या ऑफ़लाइन बुक करना। पार्टनर संस्था यह काम अपने अधिकृत कर्मचारियों के ज़रिए करेगी।
1.3
पार्टनर संस्था सिर्फ़ वही काम करेगी जिसकी कंपनी इजाज़त दे। हर बुकिंग कंपनी के मंज़ूर किए किराए पर, कंपनी के सिस्टम से और कंपनी के तय तरीके से ही करनी होगी।
1.4
इस अनुबंध के तहत पार्टनर संस्था की ओर से काम करने वाले हर व्यक्ति के काम की ज़िम्मेदारी पार्टनर संस्था की होगी। पार्टनर संस्था अपने कर्मचारियों को खुद तनख्वाह देगी और उनके टैक्स और आचरण की ज़िम्मेदारी लेगी; वे कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। अगर वे गलती, धोखाधड़ी या पैसे का गलत इस्तेमाल करें, तो ज़िम्मेदारी पार्टनर संस्था की होगी।
1.5
पार्टनर संस्था एक अलग, स्वतंत्र कारोबार है। वह कंपनी की कर्मचारी, शाखा, मालिक, फ़्रैंचाइज़ी या कानूनी प्रतिनिधि नहीं है। यह अनुबंध कंपनी और पार्टनर संस्था के बीच कोई कानूनी साझेदारी नहीं बनाता। पार्टनर संस्था का हक सिर्फ़ टिकट बुक करना और धारा 2 के मुताबिक कमीशन पाना है; कंपनी की बसों, रूटों, ब्रांड, कारोबार या ग्राहकों पर वह कोई मालिकाना दावा नहीं कर सकती। टिकट कटने के बाद पार्टनर संस्था का लाया यात्री कंपनी का ग्राहक होता है।

2कमीशन, टारगेट और पेमेंट की तारीख

अनुसूची — भुगतान की शर्तें
2.1
कमीशन या सर्विस फ़ीस: हर टिकट पर ₹ या किराए का %, जैसा कंपनी लिखकर पक्का करे। महीने का बुकिंग टारगेट (अगर हो): यात्री। जब तक यहाँ न लिखा हो, कोई तनख्वाह या तय मासिक रकम नहीं मिलेगी: ।
2.2
बुकिंग और हिसाब मिलाने के बाद कंपनी अगले महीने की तारीख को पेमेंट करेगी। पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र, चेक या UPI से होगा। पेमेंट से पहले कंपनी कानून के मुताबिक TDS, GST और दूसरे टैक्स काटेगी। ज़रूरत हो तो कंपनी महीने की 13 से 15 तारीख के बीच कमीशन का एडवांस दे सकती है; यह एडवांस अगले पेमेंट में से घटा दिया जाएगा।
2.3
सिक्योरिटी डिपॉज़िट (अगर हो): ₹। यह अनुबंध खत्म होने और पूरा हिसाब निपटने के बाद ही लौटाया जाएगा। कानून के मुताबिक कंपनी जो टैक्स काटती है, उसका दावा बाद में कंपनी से नहीं किया जा सकता।
2.4
टिकट रद्द या रिफ़ंड होने पर उसका कमीशन वापस लिया जाएगा और हिसाब ठीक किया जाएगा; उस टिकट पर कमीशन नहीं माँगा जा सकता। अगर कंपनी बिना सही कारण के टिकट रद्द करे या सीट खाली कराए, तो कंपनी यात्री का पैसा लौटाएगी और पार्टनर संस्था को उस टिकट का कमीशन भी देगी। कंपनी के सिस्टम या मंज़ूर टिकट बुक के बाहर काटे गए टिकट पर कोई कमीशन नहीं मिलेगा।

3बस चलने का शेड्यूल और कम-से-कम यात्री

3.1
अगर कंपनी हर दिन बस चलाने का फ़ैसला करे, तो हर बस में कम-से-कम 40 यात्री होने ज़रूरी हैं। ऐसा न होने पर कंपनी की बस हर 2 दिन में एक बार चलेगी। पार्टनर संस्था को इसी शेड्यूल के मुताबिक यात्री जुटाने होंगे।
3.2
पार्टनर संस्था सिर्फ़ कमीशन के लिए नहीं, बल्कि कारोबार बढ़ाने के इरादे से काम करेगी।

4यात्रियों का पैसा, रोज़ जमा और हिसाब मिलान

4.1
पार्टनर संस्था यात्रियों से ली गई हर रकम, नकद हो या ऑनलाइन, लिखकर रखेगी। वह रोज़ पूरा हिसाब कंपनी को देगी और टिकट का पूरा पैसा घंटे के अंदर कंपनी के खाते में पहुँचाएगी।
4.2
यात्रियों का पैसा किसी भी बहाने से रोका नहीं जाएगा और न देर से दिया जाएगा। देर होने पर कंपनी पार्टनर संस्था की लॉगिन ID तुरंत बंद कर सकती है। कमीशन सिर्फ़ कंपनी अपने सिस्टम और हिसाब के मुताबिक देगी; पार्टनर संस्था यात्रियों के पैसे में से अपना कमीशन खुद काटकर नहीं रखेगी।
4.3
पार्टनर संस्था को मिली हर रकम (नकद, UPI या बैंक) का सबूत वह रखेगी और कंपनी के माँगने पर दिखाएगी।
4.4
हर महीने के पेमेंट से पहले बुकिंग और हिसाब का मिलान होगा। कोई फ़र्क मिले तो उसे लिखकर रखा जाएगा और उसी पेमेंट में निपटाया जाएगा।

5तय टाइम-टेबल के मुताबिक ऑफ़िस में हाज़िरी

5.1
कंपनी की बुकिंग पर काम करने वाले पार्टनर संस्था के कर्मचारी कंपनी के तय टाइम-टेबल के मुताबिक ऑफ़िस या काउंटर पर हाज़िर रहेंगे।
5.2
बिना कारण गैरहाज़िर रहना मंज़ूर नहीं है। बार-बार ऐसा होने पर कंपनी अनुशासन की कार्रवाई कर सकती है।

6बस छूटने से पहले ज़रूरी काम

6.1
हर बस छूटने से पहले ये बातें ज़रूर पक्की होनी चाहिए: (1) बस में जाने वाले सभी यात्रियों का पूरा विवरण; (2) रूट के मुताबिक यात्रियों को बैठाने की जगह और खाना खाने की जगह (सूरत → रुपईडीहा); (3) बस में जाने वाले कर्मचारी का फ़ोन नंबर।

7ऑनलाइन टिकट सिस्टम, किराया, छूट और यात्रियों से व्यवहार

7.1
पार्टनर संस्था सिर्फ़ वही किराया, छूट, ऑफ़र, सेवाएँ और सुविधाएँ देगी, जिन्हें कंपनी ने मंज़ूर किया हो। टिकट सिर्फ़ कंपनी के सिस्टम से या कंपनी की मंज़ूर की हुई टिकट बुक से काटे जाएँगे। कंपनी के सिस्टम में दिखे किराए से एक रुपया भी ज़्यादा यात्री से नहीं लिया जाएगा; ज़्यादा लेने पर पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ पार्टनर संस्था की होगी।
7.2
यात्रियों को सही जानकारी दी जाएगी। झूठा या गुमराह करने वाला प्रचार या वादा नहीं किया जाएगा। कंपनी ने जिसे मंज़ूर न किया हो, ऐसी किसी भी सेवा, किराए, छूट या ऑफ़र की पूरी ज़िम्मेदारी पार्टनर संस्था की होगी और कंपनी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
7.3
पार्टनर संस्था और उसके कर्मचारी हर यात्री से इज़्ज़त, ईमानदारी और नम्र भाषा में पेश आएँगे; झगड़ा, धमकी या गाली-गलौज नहीं करेंगे। वे सेवा के लिए कंपनी के तय तरीके मानेंगे।
7.4
कंपनी समय-समय पर किराए, रूट, बुकिंग, पेमेंट और छूट के बारे में जो नियम और निर्देश दे, पार्टनर संस्था उन्हें मानेगी। वह कोई अनैतिक या गैरकानूनी काम, कंपनी का नाम खराब करने वाला काम और कंपनी या उसके लोगों को सीधे या परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने वाला काम (जैसे साज़िश या झूठा प्रचार) नहीं करेगी।
7.5
बुकिंग होते ही यात्री के फ़ोन नंबर पर अपने-आप SMS या WhatsApp मैसेज जाता है।
7.6
सीट की बुकिंग ऑनलाइन होती है और यात्री को वही सीट मिलती है जो बुक की गई थी।
7.7
यात्री www.shreehariglobal.in पर जाकर खुद सीट बुक कर सकते हैं या कंपनी के कर्मचारी या एजेंट के ज़रिए बुकिंग करा सकते हैं।

8कंपनी का नाम, लोगो, टिकट डिज़ाइन, फ़ोटो और प्रचार सामग्री

8.1
कंपनी की लिखित इजाज़त के बिना पार्टनर संस्था या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति S HARI GLOBAL PRIVATE LIMITED का नाम (S HARI GLOBAL / SHREE HARI GLOBAL), लोगो, ब्रांड, वेबसाइट, फ़ोटो, टिकट डिज़ाइन, पहचान या प्रचार सामग्री बोर्ड, पर्चे, सोशल मीडिया, ग्रुप, पेज या कहीं और न इस्तेमाल करेगा, न उसकी नकल करेगा और न उसका गलत इस्तेमाल करेगा।
8.2
कंपनी की मंज़ूर की हुई सामग्री सिर्फ़ कंपनी की बुकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कंपनी के कहने पर या अनुबंध खत्म होने पर उसे हटाना होगा और उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
8.3
पार्टनर संस्था कंपनी का GST, PAN या VAT नंबर अपने बिल, सौदे या किसी और काम में इस्तेमाल नहीं करेगी। वह कंपनी के नाम या उससे मिलते-जुलते नाम से नकली टिकट, वेबसाइट, फ़ेसबुक पेज, WhatsApp या फ़ोन नंबर या ऑफ़िस का बोर्ड कभी नहीं बनाएगी और न चलाएगी। वह कंपनी के नाम पर कर्ज़, उधार या गारंटी नहीं लेगी और कोई समझौता नहीं करेगी।

9जानकारी गुप्त रखना

9.1
पार्टनर संस्था कंपनी के यात्रियों का डेटा, किराया सूची, एजेंट सूची, सिस्टम लॉगिन और कारोबार की दूसरी जानकारी अनुबंध के दौरान और खत्म होने के बाद भी गुप्त रखेगी। यह जानकारी वह किसी और व्यक्ति या किसी मुकाबले वाली (प्रतियोगी) कंपनी को नहीं देगी।
9.2
यात्रियों की जानकारी (नाम, फ़ोन, पहचान पत्र और बुकिंग) सिर्फ़ बुकिंग के लिए इस्तेमाल होगी; इसे किसी को देना, बेचना या किसी और कारोबार में इस्तेमाल करना मना है। पार्टनर संस्था कंपनी के यात्रियों को किसी दूसरी बस या ट्रैवल कंपनी में नहीं भेजेगी और कंपनी के ग्राहकों, एजेंटों या कर्मचारियों को किसी दूसरी कंपनी में नहीं ले जाएगी। अनुबंध खत्म होने के बाद साल तक भी पार्टनर संस्था कंपनी के ग्राहकों को कहीं और नहीं ले जाएगी; गोपनीयता धारा 9.1 के मुताबिक बनी रहेगी।
9.3
कंपनी के दिए लॉगिन ID और पासवर्ड सिर्फ़ अधिकृत लोग इस्तेमाल करेंगे और इन्हें किसी और को नहीं दिया जाएगा। इन्हें सुरक्षित रखना पार्टनर संस्था का काम है: उसकी ID से हुआ हर काम, गलत नाम, सीट या तारीख भी, पार्टनर संस्था की ज़िम्मेदारी होगा।

10नियम तोड़ना, नुकसान, लिखित नोटिस और कटौती

10.1
अगर पार्टनर संस्था (या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति) कंपनी के नियम, शर्तें या तय तरीके तोड़े या कोई गलती करे और इससे कंपनी को नुकसान हो, तो रिकॉर्ड से साबित हुए असली नुकसान (पैसा, नाम को हुआ नुकसान, खोए ग्राहक और कानूनी खर्च) की रकम कंपनी पार्टनर संस्था से वसूल कर सकती है या पार्टनर संस्था को मिलने वाले पैसे से काट सकती है।
10.2
पैसा काटने से पहले कंपनी लिखित नोटिस देगी और कटौती का कारण और हिसाब रिकॉर्ड में रखेगी। इस नोटिस के बाद पार्टनर संस्था पर बकाया रकम उसके कमीशन, एडवांस या सिक्योरिटी डिपॉज़िट से काटी जा सकती है; बकाया चुकने तक कंपनी कमीशन और डिपॉज़िट रोक सकती है।
10.3
नुकसान की रकम के ऊपर 10% अलग से तभी काटा जा सकता है, जब कंपनी कानूनी सलाह लेने के बाद यहाँ “लागू” पर निशान लगाए: ।
10.4
बिना कारण या बहाने बनाकर यात्रियों का पैसा रोकना या देर करना पैसे का गबन माना जाएगा। धोखाधड़ी, पैसे के गबन, ब्रांड के गलत इस्तेमाल या किसी भी अपराध पर कंपनी नेपाल या भारत की पुलिस, सरकारी दफ़्तरों और अदालतों में शिकायत करके कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
10.5
पार्टनर संस्था का डायरेक्टर या मालिक भी इस अनुबंध की हर ज़िम्मेदारी निजी तौर पर लेता है। पार्टनर संस्था की कंपनी बंद हो जाए, तब भी बकाया और नुकसान डायरेक्टर या मालिक से वसूल किया जा सकता है।
10.6
यह काम नेपाल और भारत दोनों जगह चलता है, इसलिए पार्टनर संस्था के लिए नेपाल से एक या दो और भारत से एक या दो ज़मानतदार होंगे, जिनके नाम इस अनुबंध के अंत में लिखे जाएँगे। अगर पार्टनर संस्था पैसा न चुकाए या भाग जाए, तो बकाया और नुकसान चुकाने की ज़िम्मेदारी ज़मानतदारों की भी मिलकर होगी।

11अनुबंध की अवधि, फिर से अनुबंध और खत्म करना

11.1
यह अनुबंध भाग क में लिखी शुरू होने की तारीख से 11 (ग्यारह) महीने तक लागू रहेगा। इस अवधि में पार्टनर संस्था किसी दूसरी कंपनी से नहीं जुड़ेगी और यह अनुबंध नहीं तोड़ेगी।
11.2
कंपनी के साथ 11 महीने का अनुबंध बना रहने तक, कारोबार कुछ समय के लिए बंद होने पर भी पार्टनर संस्था को नियम के मुताबिक बकाया रकम मिलेगी। लेकिन अगर कारोबार सरकारी कागज़ात या कानूनी समस्या की वजह से बंद हो, अथवा पार्टनर संस्था या उसके कर्मचारियों की लापरवाही, नियम तोड़ने या उनकी वजह से कंपनी को हुए नुकसान के कारण बंद हो, तो यह नियम लागू नहीं होगा।
11.3
अवधि पूरी होने पर अनुबंध फिर से करना है या नहीं, यह पूरी तरह कंपनी तय करेगी। कंपनी पार्टनर संस्था का काम, व्यवहार, काबिलियत और अपनी ज़रूरत देखकर फ़ैसला करेगी।
11.4
अवधि पूरी होने से पहले अनुबंध खत्म करने के लिए पार्टनर संस्था के पास वाजिब कारण होना चाहिए और उसे कम-से-कम 30 (तीस) दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा। साथ ही उसे पूरा हिसाब चुकता करना होगा; हिसाब चुकता होने के बाद ही अनुबंध खत्म होगा।
11.5
अगर पार्टनर संस्था बिना नोटिस के छोड़ दे, पैसा न सौंपे, धोखाधड़ी करे, ग्राहकों को कहीं और भेजे, कंपनी के नाम, ब्रांड, सिस्टम या पैसे का गलत इस्तेमाल करे या नियम गंभीर रूप से तोड़े, तो कंपनी उसकी लॉगिन ID बंद करके अनुबंध तुरंत खत्म कर सकती है। साथ ही, कंपनी अपने नियमों और लागू कानून के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई भी कर सकती है।

12हिसाब, टिकट बुक, लॉगिन और बकाया पैसा लौटाना

12.1
अनुबंध खत्म होने पर पार्टनर संस्था कंपनी के लोगो, बोर्ड, टिकट सामग्री और लॉगिन का इस्तेमाल तुरंत बंद करेगी और 7 दिन के अंदर सारे बोर्ड, लोगो और सामग्री हटा देगी। वह कंपनी को पूरा हिसाब, अपने पास रखा कंपनी का पैसा, कागज़ात, टिकट बुक, लॉगिन और कंपनी की सारी सामग्री और सामान सौंपेगी और सौंपने में ज़रूरी मदद करेगी।
12.2
आखिरी हिसाब मिलान के बाद दोनों पक्षों के बीच का लेन-देन निपटा दिया जाएगा।

13पेमेंट का चक्र

13.1
पार्टनर संस्था का कमीशन हर महीने धारा 2.2 में लिखी तारीख को दिया जाएगा।
13.2
एडवांस: ज़रूरत हो तो हर महीने की 13 से 15 तारीख के बीच बकाया कमीशन का ज़्यादा-से-ज़्यादा 30% तक एडवांस लिया जा सकता है।

14कानून में बदलाव, विवाद और अदालत

14.1
अगर सरकारी नियम, कंपनी अधिनियम, परिवहन कानून या किसी दूसरे लागू कानून में बदलाव से यह अनुबंध चलाना मुमकिन न रहे, तो दोनों पक्ष आपसी लेन-देन, बकाया पेमेंट और हिसाब निपटाकर इसे खत्म कर सकते हैं।
14.2
बंद, हड़ताल, हादसे, प्राकृतिक आपदा, रास्ता बंद होने, सरकारी रोक या कंपनी के नियंत्रण से बाहर की किसी भी वजह से सेवा रुकने पर कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी।
14.3
कंपनी के सिस्टम / सर्वर के रिकॉर्ड, डिजिटल लॉग, ईमेल, SMS और WhatsApp मैसेज हिसाब और विवाद में मान्य और अंतिम सबूत होंगे। सिर्फ़ इस अनुबंध में लिखी बातें मान्य हैं, ज़ुबानी वादे नहीं; कोई भी बदलाव दोनों पक्षों की लिखित सहमति और हस्ताक्षर से ही होगा। अगर कोई एक धारा अमान्य पाई जाए, तो बाकी सभी धाराएँ लागू रहेंगी।
14.4
इस अनुबंध पर भारत का कानून लागू होगा। कंपनी के ब्रांड के गलत इस्तेमाल पर ट्रेडमार्क कानून और डेटा के गलत इस्तेमाल पर IT / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन कानून भी लागू हो सकता है। इससे जुड़ा कोई भी विवाद हो, तो दोनों पक्ष पहले आपस में बात करके उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। न सुलझे तो मामला मेहसाणा (गुजरात) की अदालत में चलेगा।

15घोषणा, KYC, ज़मानतदार और हस्ताक्षर

15.1
यह अनुबंध मान्य है और दोनों पक्षों को इसका पालन करना होगा। दोनों पक्षों ने इसे पढ़कर और समझकर, अपनी मर्ज़ी से, बिना किसी दबाव के और पूरे होश-हवास में मंज़ूर किया है। जहाँ कानून इजाज़त दे, वहाँ उनके अधिकृत प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को भी इसका पालन करना होगा।
15.2
पार्टनर संस्था ये KYC कागज़ात देगी और ये इस अनुबंध का हिस्सा हैं: कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट , PAN / VAT / GST , डायरेक्टर की नागरिकता / आधार , 2 फ़ोटो , बैंक की जानकारी , काउंटर के पते का सबूत । हर ज़मानतदार देगा: नेपाल में नागरिकता की कॉपी, फ़ोटो, मोबाइल नंबर और पते का सबूत ; भारत में आधार, PAN, फ़ोटो, मोबाइल नंबर और पते का सबूत । झूठे कागज़ात देना अलग अपराध माना जाएगा।
15.3
नीचे हस्ताक्षर करने वाले हम ज़मानतदारों ने ये सारी शर्तें पढ़कर समझ ली हैं और हम इस अनुबंध के तहत पार्टनर संस्था की सारी आर्थिक और कानूनी ज़िम्मेदारियों के लिए मिलकर ज़मानत देने को तैयार हैं।
तारीख
जगह
पहला पक्ष (कंपनी)
S HARI GLOBAL PRIVATE LIMITED की ओर से
हस्ताक्षर
कंपनी की मुहर
नाम
पद
तारीख
दूसरा पक्ष (पार्टनर संस्था)
पार्टनर संस्था की ओर से:
हस्ताक्षर
मुहर (अगर हो)
नाम
पद
तारीख
दाएँ अंगूठे का निशान
बाएँ अंगूठे का निशान
गवाह – 1
हस्ताक्षर
गवाह – 2
हस्ताक्षर
ज़मानतदार (धारा 15.3)
नाम
पहचान पत्र नं. (नागरिकता / आधार / PAN)
पता और मोबाइल
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
नेपाल का ज़मानतदार – 1
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
नेपाल का ज़मानतदार – 2
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
भारत का ज़मानतदार – 1
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
भारत का ज़मानतदार – 2
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
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